वरमाला के बाद दुल्हन की हत्या करने वालों की जमानत खारिज

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मथुरा। इकतरफा प्यार के चलते मंडप में दुल्हान की गोली मारकर हत्या करने वाले दो आरापियों की जमानत अर्जी को जिला जज राजीव भारती ने खारिज कर दिया है। अदालत में जमानत अर्जी का विरोध शासकीय अधिवक्ता शिवराम सिंह तरकर द्वारा किया गया।
विदित हो कि नौहझील थाना क्षेत्र के ग्राम मुबारिकपुर में 28 अप्रैल को इकतरफा प्यार में पागल युवक ने अपने दो अन्य साथियों की मदद से वरमाला के समय मंडप में पहुंचकर दुल्हन की गोली मार कर हत्या कर दी गई थी। हत्याकांड के बाद गांव में आक्रोश फैल गया था। इसके बाद गांव में पंचायतों का दौर भी चला था। पीड़ित ने गांव के ही अनीश, संजू और कपिल के खिलाफ थाना नौहझील में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। जिला शासकीय अधिवक्ता शिवराम सिंह ने बताया कि आरोपी संजू और कपिल ने अधिवक्ता के माध्यम से जिला जज की अदालत में जमानत के लिए अर्जी दाखिल की, जिला जज राजीव भारती ने संजू और कपिल की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है। तीसरे आरोपी अनीश ने अभी तक अपनी जमानत के लिए प्रार्थना पत्र न्यायालय में नहीं दिया है।

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