80 जी में रजिस्टर्ड ट्रस्ट 30 जून तक भरें फार्म, दानदाताओं का विवरण भी, लग सकती पेनल्टी

टेक न्यूज़

मथुरा। सीए अमित अग्रवाल ने बताया कि ऐसे ट्रस्ट एवं इंस्टीट्यूशंस संस्थाएं जो 80जी में रजिस्टर्ड है और उन ट्रस्ट एवं इंस्टीट्यूशंस संस्थाओ ने 31 मार्च 2023 तक दान प्राप्त किया है इस बार उन संस्थाओं को स्टेटमेंट ऑफ डोनेशन रिसीव का एनुअल फिलिंग स्टेटमेंट जमा कराना अनिवार्य होगा। इस स्टेटमेंट में दानदाता की व्यक्तिगत जानकारी जैसे दानदाता का नाम, पता, आधार / पैन कार्ड नंबर, दान की गई धनराशि इत्यादि का विवरण फार्म 10बी.डी. के द्वारा भरना अनिवार्य है। इसी आधार पर दानदाताओ को 80जी में छूट मिल सकेगी। यदि ट्रस्ट एवं इंस्टीट्यूशंस संस्थाएं सरकार द्वारा दिए गए फॉर्म 10बी.डी. के अनुसार निर्धारित तारीख 30 जून 2023 तक दानदाताओ का विवरण फार्म 10बी.डी. के अनुसार स्टेटमेंट ऑफ डोनेशन रिसीव का एनुअल फिलिंग स्टेटमेंट जमा नहीं कराते है तो 200 रुपये प्रतिदिन की लेट फीस देनी होगी। 100000 रुपये की पेनल्टी का अतिरिक्त भुगतान भी करना पड़ सकता है और यदि किसी कारण से ट्रस्ट एवं इंस्टीट्यूशंस संस्थाएं फॉर्म 10बी.डी. के अनुसार दानदाताओ से प्राप्त दान का विवरण नही दे पाती हैं तो ट्रस्ट एवं इंस्टीट्यूशंस संस्थाओ को प्राप्त दान की धनराशि का 30% सरकार को टैक्स के रूप में देना होगा।

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