उपभोक्ता को गलत स्टीमेट देने के कारण बिजली इंजीनियर निलम्बित

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लखनऊ। विद्युत उपभोक्ता को आठ किलोवाट के वाणिज्यिक कनेक्शन के आवेदन पर बिना आवश्यकता के 25 केवीए ट्रांसफार्मर का स्टीमेट देकर परेशान करने और विभाग की छवि खराब करने के कारण लेसा अंतर्गत यूएसआईडीसी उपकेन्द्र के अवर अभियन्ता को निलम्बित कर दिया गया है।

एनक्लेव फेज 3 तिवारी गंज चिनहट निवासी अजीत कुमार पाण्डेय ने आठ किलोवाट का वाणिज्यिक कनेक्शन के लिए आवेदन किया था जिस पर उन्हें 25 केवीए के ट्रांसफार्मर का स्टीमेट दे दिया गया। इस प्रकरण की जानकारी पावर कारपोरेशन अध्यक्ष को मिलने पर उन्होंने लेसा के उच्चाधिकरियों से जानकारी मांगी। प्रकरण की सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता द्वारा जानकारी प्राप्त की गयी, जिसमें पाया गया कि उक्त संयोजन को प्रदान करने के विद्युत प्रदाय संहिता 2005 में दिये गये निर्देशों के अनुरूप नियमों का पालन नहीं किया गया। अवर अभियन्ता द्वारा बिना साइट निरीक्षण किये 25 केवीए प्रांक्लन की रिपोर्ट बना दी गयी। अपने दायित्वों का सही निर्वाहन न करने, विभाग की छवि धूमिल करने एवं पारदर्शी प्रक्रिया न अपनाते हुए लापरवाही के आरोप में अधीक्षण अभियन्ता गोमती नगर द्वारा सम्बन्धित अवर अभियन्ता को निलम्बित कर दिया गया। उ.प्र पावर कारपोरेशन के अध्यक्ष डा. आशीष कुमार गोयल ने कहा है कि उपभोक्ता हमारे लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है। विद्युत कनेक्शन देने में स्टीमेट देने की सही प्रक्रिया का पालन किया जाये। किसी भी उपभोक्ता को अनावश्यक या नियम विरूद्ध स्टीमेट देने की शिकायत प्राप्त होने पर जिम्मेदारी तय करते हुये कार्यवाही की जायेगी।

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